नौकरी से निकाले जाएंगे 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षक, Supreme Court का बड़ा फैसला | CG B.ed Teachers

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छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी संकट में आ गई है दरअसल प्राइमरी स्कूल में पदस्थ B.Ed डिग्री धारी सहायक शिक्षकों ने याचिका दायर कर उनकी सेवाओं को यथावत रखने की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने B.ed डिग्री धारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों किया इसका को खारिज कर दिया है फैसले के बाद अब यह तय हो गया है कि उनकी नौकरी जाएगी वहीं अब इस फैसले के बाद राज्य सरकार की और शिक्षकों की निगाहें टिकी हुई है कि राज्य सरकार कुछ फैसला सुनाएगी बता दे कि छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग में 2023 में 12489 पदों का विज्ञापन जारी किया था जिसमें से 6285 पद सहायक शिक्षक के थे

सहायक शिक्षक की योग्यता को लेकर छत्तीसगढ़ में मामला लंबित था छत्तीसगढ़ राज्य में सहायक शिक्षकों की पदों पर भी बा डिग्री धारकों को शर्तों के आधार पर नियुक्तियां दे दी गई थी 2 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट में बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षकपद के लिए अमान्य मानते हुए शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर दिया कि 42 दिनों के अंदर पुनरीक्षित सूची जारी कर ब्लड डिप्लोमा धारकों को नियुक्तियां दे दी जाए वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ राज्य और बा डिग्री धारकों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हुए याचीकेदार की थी 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर राज्य सरकार की दो एसएलपी और बा डिग्री धारकों की 6 एसएलपी को खारिज कर दिया था वही 4 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर कॉपी जारी की है जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को बेड उम्मीदवारों की योग्यता को प्राइमरी के लिए वैध माना और इसके लिए सभी राज्यों को सूचनार्थ जारी कर दी गई थी बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां दी गई जो की पूरी तरीके से अवैध है सुप्रीम कोर्ट ने सभी आठएसएलपी को खारिज करते हुए राज्य शासन को यह आदेशित किया है कि जल्द से जल्द डीएलएड डिप्लोमा धारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदि जाएं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी संकट में आ गई है यानी कि उनकी नौकरी जा भी सकती है लेकिन रवि राज्य सरकार का फैसला आना बाकी है तो यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला लेती है और शिक्षकों के ऊपर आए संकट को कैसे हटाती है इस मामले में आपकी कह रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस NEWS को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले 

1 thought on “नौकरी से निकाले जाएंगे 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षक, Supreme Court का बड़ा फैसला | CG B.ed Teachers”

  1. छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा पहले से संशोधित कर देना चाहिए कि केवल de.le.d को ही सहायक शिक्षक के पोस्ट चुना है । जो छात्र अभी नौकरी लगवा दिए फिर उन लोग को नौकरी से हटाया जायेगा तो बहुत दुख लगेगा 😢😭😭😭😭

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