छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएशन के दौरान एमबीबीएस स्टूडेंट्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है किसी भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और दान चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है विभाग के मुताबिक कोर्स ड्यूरेशन के दौरान छात्र ना तो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे और ना ही सेवा यानी किसी समाज या गो संस्थान के लिए कोई काम करेंगे साथ ही वह नौकरी भी नहीं कर सकेंगे
छात्रों को इस दौरान पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना होगा इसको लेकर सभी छात्र-छात्राओं से एक शपथ पत्र कॉलेज को देने के निर्देश दिए गए हैं जो इस बात का आश्वासन देगा कि वह अपने पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनधिकृत निजी प्रैक्टिस सेवा और नौकरी नहीं करेंगे निर्देश के मुताबिक आदेश का पालन करवाने का जिम्मा प्रिंसिपल को दिया गया है चिकित्सा महाविद्यालय और प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं किछात्र-छात्राएं इस नियम का कड़ाई से पालन करें इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ इस news को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें
किसी के माता पिता गरीब होगा, वह अपने खर्च न चला पा रहा होगा तो वह स्टूडेंट अपने खर्च या रूम रेंट या खाने पीने की व्यवस्था कहा से कर पाएगा, इस तरीके के खर्च को क्या कॉलेज पूरा कर पाएगा या प्रिंसिपल करेगा