मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना| Mukhyamantri Saykal Sahaayta Yojana 2024

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मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना यह योजना का लाभ किन-किन लोगों को मिलेगा क्या-क्या मापदंड है इसके बारे में पहले जान लीजिए यह योजना का नाम है मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना जो सिर्फ छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत मजदूर  हैं और जिनका आयु 18 से 50 वर्ष के अंतर्गत है और जिनके श्रम पंजीयन 90 दिवस से अधिक हो चुका है वही लोग इस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उन्हीं लोगों को यह योजना का लाभ मिलेगा  

आवेदक को साइकिल प्रदान किया जाएगा या तो आवेदक को साइकिल की जो अनुदान राशि है उनके बैंक खाते में दे दिया जाएगा यदि आपका श्रम पंजीयन कार्ड 90 दिवस पूर्ण नहीं होगा तो यह आवेदन आप नहीं कर सकेंगे 

आपके पास श्रम पंजीयन कार्ड होना चाहिए आधार कार्ड बैंक पासबुक इनकी आवश्यकता होगी जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है आपके पास होना चाहिए 

आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा बैंक पासबुक नियोजन द्वारा सत्यापी प्रमाण पत्र आधार कार्ड यह सभी दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा 

सीजी लेबर के वेबसाइट पर जाना है cglabour.nic.in पर आवेदन कैसे करना है फोटो के माध्यम से समझाते हैं

step 1 आपसे पहले आपको विभाग के वेबसाइट में जाना है उसके बाद भवन एवं अन्य में क्लिक करे

step 2 उसके बाद योजना और आवेदन में क्लिक करे निचे फोटो में आप देख सकते है

step 3 फिर आपको जिला और पंजीयन क्रमांक डालना है योजना चुने में सायकल को क्लिक करना है फिर लाभ लेवे में क्लिक करना है

स्टेप 4 – एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको आधार कार्ड और बैंक पासबुक का पीडीऍफ़ उपलोड करना है उसके बाद फॉर्म सक्सेसफुल show करेगा उसे प्रिंट करके रख ले

अगर आपके पास श्रमिक क्रमण अवलोकन तभी डालना है या फिर सुरक्षित करें पर आपको ठीक करना है यहां पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है फाइल को सेव कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना में सफलतापूर्वक आवेदन कर चुके हैं तो इस प्रकार से आपको करना है रही बात संयोजक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है उसके स्थान पर आपको सब घोषणा प्रमाण पत्र यहां पर अपलोड करना है

यादी आपको समझ नहीं आया तो निचे कमेन्ट करे

7 thoughts on “मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना| Mukhyamantri Saykal Sahaayta Yojana 2024”

  1. 3 step me panjiyan kramank dalne pe error massage यह हितग्राही रिकार्ड मे नही है। कृपया जिला एवं विकासखण्ड/नगर निकाय के साथ हितग्राही का नाम या पूर्व पंजीयन क्र. या नया पंजियन क्र. चेक करे।

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