सरकार ने विधानसभा में अप विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिशत विधायक पेश किया इसमें अपराधों में सजा दोगुनी करने का प्रस्ताव किया है यूपी में लव जिहाद जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है
लव जिहाद में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव अन्य कई अपराधों में सजा दोगुना तक बढ़ा दी गई है लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए जिसमें तम उम्र जेल का प्रावधान किया गया है बता दे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2021 में ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सैन परिवर्तन प्रतिषेध 2021 को सदन में पारित कर दिया था
इसके बाद सोमवार 29 जुलाई 2024 को संशोधित विधेयक पेश किया गया है अभी जो संशोधन वाला विधायक पेश किया गया है वह 2 अगस्त को संभवत ध्वनि मत्स्य विधानसभा में पास हो जाएगा इस नए संशोधित विधायक में पहली बार इन अपराधों मेंआजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है
इसमें विदेशी संस्थानों या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है अगर कोई धर्म बदलवाने की नीयत से किसी व्यक्ति को जीवन का संपत्ति के भाई में डालता है हमला बल प्रयोग यह शादी करने का वादा करता है या इसके लिए षड्यंत्र करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए न्याय उचित धनराशि जमाने के रूप में तय कर सकेगी सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता महिलाओं की गरिमा व सामाजिक स्थिति महिला एसटी एससी आदि अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए यह महसूस किया गया है की सजावट जुर्माना और कड़ा करने की जरूरत है इसलिए यह विधायक लाया गया है