Bilaspur High Court News क्या है पूरा मामला? मामला तब शुरू हुआ जब डीजीपी ने गृह विभाग के अवर सचिव को पत्र लिखकर पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को मंजूरी मिलने पर बेदाराम टंडन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगा दी थी। अब यह रोक हटा दी गई है।छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 में हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। बुधवार को मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में हुई। जिसमें पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया दिया गया है। वहीं शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट मिलेगी। नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा कर रहे जवानों के बच्चों को भी छूट दी जाएगी। हाईकोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों की छूट को गलत माना।
शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के बच्चों को छूट दी जाएगी। हाईकोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट देने को गलत ठहराया और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना वहीं पुलिस कर्मियों के परिजनों की छूट को आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना। अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
फिजिकल टेस्ट में छूट पर थी आपत्ति ?
पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि, भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। जिससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना साफ तौर पर आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। पूरे मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि, क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है।
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