मुख्यमंत्री साय ने कहा 1 जुलाई 2024 हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। देशभर में 1 जुलाई को आज से तीन नये आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए।
ये नये आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देशभर में लागू नये कानूनों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में तीन नये आपराधिक कानूनों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक से नये कानूनों को समझना आसान होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज से लागू तीन नये आपराधिक कानून डेढ़ सौ वर्ष पूर्व अंग्रेजों द्वारा लागू कानूनों का स्थान लेंगे।
उन्होंने कहा कि नये कानूनों में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। नये कानूनों के तहत बीती मध्यरात्रि बारह बजे से एफ.आई.आर. दर्ज होनी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में इन नये कानूनों के तहत पहली एफआईआर कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाने में दर्ज की गई है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सहसपुर लोहारा के नवीन पुलिस थाना भवन परिसर से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS ), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS ) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रसार–प्रचार के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा 1 जुलाई को कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास पर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य क्षेत्र की सुरक्षा, विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। जागरूकता रथ के माध्यम से जनता को इन कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी, जिससे वे इनके लाभ और महत्व को समझ सकें। सरकार पूरी तरह से इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और हमें उम्मीद है कि इनसे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव विशेष रूप से उपस्थित थे।