छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी इसे लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नए नियम जारी किया है प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गोवंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा गृहमंत्री ने यह भी कहा कि गौ तसकरी करने पर अब 7 साल की सजा और 50000 का जुर्माना लगेगा
साथ ही बेगुनाही का सबूत अब आरोपी को ही देना होगा गाड़ी पर फ्लेक्स लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन हो रहा है गृहमंत्री ने कहा कि नए नियमों के मुताबिक गोवंश का अवैध परिवहन करना एक संघीय अपराध होगा और यह गैर जमानती होगा
दूसरा विशेष रूप से आपसे इसमें कहना चाहता हूं कि पुलिस के माध्यम से हर एक जिला में राजपत्रित स्टार के अधिकारी इसमें नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे और कोई अवैध परिवर्तन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे पर तो कार्यवाही होगी के साथ-साथ सजा आदि आदि मैंने कहा साथ ही साथ गाड़ी मालिक पर भी कार्यवाही होगी
संघीय अपराध यानी ऐसे मामलों में आप पुलिस को गिरफ्तारी करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी यह नियम सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि पुलिस वालों के लिए भी कड़े कर दिए गए हैं अब अगर पुलिस ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई नहीं की तो वह भी नपेंगे गौतमस्कर ही पकड़े जाने पर पूरी रूट के पुलिस अधिकारी दोषी होंगे सभी के सर्विस बुक में नेगेटिव रिमार्क दर्ज होगा और पांच नेगेटिव रिमार्क मिलने के बाद पुलिस वालों के खिलाफ डिसीप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा अवैध परिवहन होने पर गाड़ी जप्त भी की जाएगी अवैध परिवहन करवाने वाले की संपत्ति भी कोड होगी हालांकि कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में यह दोनों बातें पहले ही शामिल हैं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा
लाइसेंस देने के लिए नोडल अधिकारी तय होंगे उनके नंबर हर थाने में सार्वजनिक जगहों पर दिए जाएंगे ताकि अवैध परिवहन की जानकारी लोग दे सकें बता दूं कि करीब 1 महीने पहले रायपुर के सहारनपुर में तीन युवकों की कथित तौर पर मोब लिंचिंग में हत्या कर दी गई थी आरंभ क्षेत्र के तीनों युवक एक ट्रक में मवेशी भरकर ले जा रहे थे इसी दौरान 10 से 12 युवकों ने उनका पीछा किया उन लोगों ने ट्रक को महानदी पुल पर घेर लिया इसके बाद ट्रक में सवार तीनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई इसमें दो नए मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि तीसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई छत्तीसगढ़ समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार गो तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं इन्हें लेकर सरकार अलग-अलग गाइडलाइंस और नियम को लेकर सामने आती रही है मगर इसके बावजूद तस्कर कभी लग्जरी गाड़ियों के जरिए तो कभी पानी के रास्ते तस्करी का रास्ता खोज ही निकलते हैं ऐसे में नियमों के इंप्लीमेंटेशन को लेकर लगातार सवाल उठाते हैंएक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार गौड तस्करी रोकने के प्रयास में नए नियम लेकर आई है देखना होगा कि इसे गौर तस्करी के मामलों में आखिर कितनी कमी आती है और इन नियमों का पालन करने में अधिकारी आखिर कितने सफल होते हैं इन नए नियमों को लेकरआपकी क्या राय