Chhattisgarh Viklang Pension Yojana 2024 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना

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CG Viklang Pension Yojana 2024 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विकलांग के लिए चलाई जाने वाली पेंशन योजना है जिसमे विकलांगो को प्रतिमाह 500 रुपय की धनराशी दी जाती है

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना क्या है – यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के विकलांगो के लिए चलाई जाने वाली योजना है जिसमे छत्तीसगढ़ के विकलांगो को 500 रुपय प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है यह पैसे बैंक के माध्यम से दिए जाते है इस योजना का लाभ केवल उनको मिलता है जिनकी दिव्यान्गता या विकलांगता 60% से अधिक है

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना का विवरण

  1. योजना का नाम – छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना।
  2. आरंभ होने की तिथि – 2009
  3. लाभ – विकलांग लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  4. लाभार्थी – राज्य के विकलांग लोग।
  5. नोडल विभाग – समाज कल्याण विभाग ,छत्तीसगढ़।
  6. आवेदन का तरीका – छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना कब शुरू हुई – यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में शुरू की थी इस योजना का उद्देश्य विकलांग की आर्थिक मदद करना है जिससे की उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना में कितने पैसे मिलते है – छत्तीसगढ़ सरकार की विकलांग पेंशन योजना में छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के विकलांगो को प्रतिमाह 500 रुपय पेंशन के रूप में देती है जिसमे केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है इसमें केंद्र सरकार 300 और राज्य सरकार 200 रुपय देती है

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना की आयु सीमा- छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है जबकि अधिकतम आयु सीमा 79 वर्ष रखी गई है अर्थात 18 से 79 वर्ष तक का कोई भी विकलांग छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले सकता है पर उसकी दिव्यान्गता 60% से अधिक होनी चाहिए

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना पात्रता

  1. दिव्यान्गता 60% से अधिक होनी चाहिए
  2. छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिये
  3. आयु 17 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होना चाहिए
  4. विकलांग का नाम गरीबी रेखा में होना चाहिए

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • दिव्यान्गता का सर्टिफिकेट
  • छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र
  • गरीबी रेखा का राशन कार्ड
  • बैंक का खाता जिसमे पेंशन दी जायेगी
  • फोटो
  • मोबाइल नंबर जिस पर आपको योजना से सम्बंधित सूचनाएं दी जा सके
  • आय प्रमाण पत्र जिससे यह पता चले की व्यक्ति गरीबी रेखा में है

chhatisgarh viklang pension online Apply kaise karen?

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

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यदि आप छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना की पात्रता रखते है और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते है तो निम्नलिखित स्टेप्स के अनुसार आवेदन करें

  • छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध है।
  • ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खुलने के बाद लाभार्थी को नागरिक का चयन करना होगा।
  • अब लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करते समय आपको निम्नलिखित विवरण भरना होगा –  आवेदक का नाम , मोबाइल नंबर , ई मेल आई डी , आधार कार्ड नंबर
  • ऑनलाइन पंजीकरण होने के बाद अपने जो ईमेल आई डी और पासवर्ड दिया है उससे आप लॉग इन करें
  • अब आप विकलांग पेंशन योजना आप्शन को चुने
  • अब आपके सामने फॉर्म खुलेगा जिसे आप सावधानी से भरे
  • फॉर्म के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज आपलोग करने होंगे – आधार कार्ड , आय प्रमाणपत्र , गरीबी रेखा का राशन कार्ड , दिव्यान्गता का प्रमाणपत्र , फोटो , बैंक पासबुक
  • भरी गई सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिये और यदि सभी जानकारियाँ सही है तो फॉर्म को सबमिट कर दीजिये
  • ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आप आवेदन की स्थिति विकल्प से अपने आवेदन की स्थिति जान सकते है

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आप छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्न स्टेप्स फालो करने होंगे

  • छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म समाज कल्याण विभाग के आफिस से ले सकते है
  • अब इस फॉर्म में सभी जानकारियाँ ध्यान से भरिये
  • अब फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजो को इसके साथ संलग्न करिए
  • अब भरे हुए फॉर्म को संलग्न दस्तावेज सहित नगर निगम या ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा कर सकते है
  • यदि आपके फॉर्म में भरी गई जानकारियाँ नियम के अनुसार सही पायी जाती है तो आपके बैंक के खाते में विकलांग पेंशन आना शुरू हो जायेगी

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन का लिंक

ऑनलाइन फॉर्मCLICK HERE

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना Contact Number

  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 18002338989
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 07712277901
  • छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 07714013758
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
  • dpsw.cg@gov.in
  • dpsw.cg@gmail.com
  • छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ई-मेल :- edistricthd.cg@gmail.com
  • समाज कल्याण संचालनालय – छत्तीसगढ़ समाज कल्याण परिसर,
    माना कैम्प, रायपुर – 492015

छत्तीसगढ़ विकलांग हेल्पलाइन नंबर 155326 है इस पर कॉल करके सभी विकलांग जन सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते है

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