छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से नई सुविधा लागू,ड्राइविंग लाइसेंस,पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री साय के सामने यह बात आई कि परिवहन विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए कई ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र (address) पता सही नहीं होने के कारण नया रायपुर स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय इन्द्रावती भवन में वापस लौट जाते थे। ऐसे आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिक्कतों का सामना करतें नवा रायपुर आना पड़ता था।
छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा एक जुलाई से वाहन चालकों के लिए एक नई सुविधा लागू कर दिया गया है । ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र दिए गए पते पर नहीं पहुंचने पर आवेदक जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों से इसे प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने आवेदकों की दिक्कतों को समझते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी वजह से अपर्याप्त रहे ड्राइविंग लाईसेंस तथा पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से वितरित किए जाए।
CMO Chhattisgarh मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया
ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र घर न पहुँचे तो न हों परेशान।
आगामी 1 जुलाई से आम जनता के हित में विष्णु सरकार का नया प्रावधान।
ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र जो ग़लत पता या किसी अन्य कारण से डिलीवर नहीं हो पाते, उन्हें अब आप अपने जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों पर प्राप्त कर सकते हैं।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर परिवहन विभाग द्वारा यह सुविधा 01 जुलाई 2024 से लागू की जाएगी।
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