High Court DJ Ban: अब नहीं बजेगा शादी और पार्टियों में DJ

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तेज आवाज में डीजे बजाए जाने और इसके हार्ट अटैक के खतरे पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा है कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित केंद्र और राज्य के विभागों से पूछा है कि वह बढ़ाते ध्वनि प्रदूषण और डीजे के शोर को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं हाईकोर्ट में यह याचिका जबलपुर के चार सीनियर सिटीजंस ने दायर की थी या चीका में ध्वनि प्रदूषण की वजह से बढ़ती बीमारियों का हवाला दिया था

इसमें कहा गया है की शादी पार्टियों धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने और हार्ट अटैक की भी समस्या बढ़ रही है याचिका में कहा गया है कि मानव शरीर 75 डेसीबल तक आवाज सहन कर सकता है लेकिन डीजे में 100 डेसीबल से भी ज्यादा का शोर कियाजाता है जो की जानलेवा हो सकता है याचिका में डीजे के शोर पर लगाम लगाने की मांग की गई फिलहाल हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेकर केंद्र और राज्य सरकार सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जब आप मांगा है हाई कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्तों बाद तय की है आपके हिसाब से इस याचिका पर आपकी क्या राय है क्या आपको लगता है की शादी में और इन सब प्रोग्राम्स में डीजे की जरूरत है बिल्कुल डीजे के बिना जैसे शादी हो ही नहीं सकती आपकी क्या राय है इस पर आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूले 

2 thoughts on “High Court DJ Ban: अब नहीं बजेगा शादी और पार्टियों में DJ”

  1. Dj band nhi krni chahiye volume thodi kam karwani chahiye aur sharan band honi chahiye dj band krwa k govt. Logo ko berojgar kr deti h unki b family unka kharcha kya govt. Degi

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  2. Dj band nhi krni chahiye volume thodi kam karwani chahiye aur sharab
    band honi chahiye dj band krwa k govt. Logo ko berojgar kr deti h unki b family unka kharcha kya govt. Degi

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