Latest News: CG आरक्षक भर्ती पर High Court ने लगाई रोक | police constable bharti stay | Big update

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CG police new notice छ. ग. पुलिस आरक्षक भर्ती में रोक| हाई कोर्ट ने लगाया रोक! police constable bharti stay | Big update

police constable bharti stay 2024

Chhattisgarh Police Bharti stay 2024 इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं बिलासपुर से एक बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है जहां अलग-अलग जिलों में भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी याचिका करता ने भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ या चिक लगाई थी अभ्यर्थी के पिता वेदराम टंडन ने याचिका लगाई थी और इस याचिका में यह कहा गया था कि जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके पुत्रों को यहां पर छूट दी जा रही है लंबाई और साइन की माप समेत 9 बिंदुओं में यह छूट दी गई थी नियमों में शिथिलता के खिलाफ यह याचिका लगाई गई थी जहां हाईकोर्ट ने माना कि आम जनता के साथ पर इस भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव हो रहा है जिसके बाद यह फैसला लिया क्या आरक्षक संपर्क 2023-24 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की ओर से अब रोक लगा दी गई है तो यह बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी

CG POLICE BHARTI PHYSICAL NEW UPDATE

फिलहाल अब हाई कोर्ट का अगला कदम क्या हो सकता है क्योंकि फिलहाल के लिए तो रोक लगा दी गई है लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी इंतजार करेगी की भर्ती हो ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके इसलिए अगला कदम क्या होगा ?

यह मामला जो है कुछ लंबे समय तक भी चल सकता है अब जो पुलिस परिवार है वह इस नियम को चुनौती देते नजर आ सकते हैं उच्च न्यायालय में देखना होगा कि उनके दलील क्या होती है उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जरूर करेंगे साथ अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते यह देखना काफी रोचक होगा और उसमें किस तरह का फैसला निकलकर सामने आता है यह देखने वाली बात है

छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती में हाईकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत होने वाली भर्तियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह फैसला जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान लिया। इस फैसले से राज्य भर में पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हजारों उम्मीदवारों को झटका लगा है।

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CG आरक्षक भर्ती 2024 फिजिकल होगा या नहीं ?

आपको बता दे की आगामी आदेश तक फिजिकल नही होगा सेंटरों के बाहर में ये पोस्टर विभाग के द्वारा लगया गया है

CG Highcourt का आदेश_CG POLICE भर्ती स्थगित*

  1. CG पुलिस / आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने भर्ती प्रक्रिया में रोक (स्टे) लगाई है*
  2. भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।
  3.  नोट:- भर्ती प्रक्रिया फिर से प्रारंभ होने के तिथि की जानकारी पृथक से दी जाएगी!*
  4. Forest Guard भर्ती चालू रहेगा....सभी फिजिकल के लिए अपनी तैयारी करते रहे।

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क्या है मामला?

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और अपारदर्शिता के कारण उनके बेटे जैसे उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन हुआ है। याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव जिले में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद के लिए आवेदन दिया था।

याचिका में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित नहीं किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं मिल पाया।

किन पदों पर होनी थी भर्ती?

आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), ड्राइवर, और अन्य तकनीकी पदों के लिए भर्तियां होनी थीं। ये भर्तियां राज्य के पुलिस बल को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही थीं।

हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग से जवाब मांगा है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़: में चल रही पुलिस भर्ती पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नियमों को दी गयी चुनौती पर सुनवाई करते हुए ये निर्णय दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिसके बाद एक याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई थी। याचिका में नियमों को चुनौती दी गयी थी। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने माना कि नियमों में काफी खामियां है।

राजनांदगांव के एक अभ्यर्थी के पिता बेदराम टंडन ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की थी। पुलिस भर्ती नियम में पुलिस विभाग से रिटायर्ड कर्मचारियों के संतानों के लिए भर्ती प्रक्रिया में छूट दी गयी थी। छूट के तहत फिजिकल टेस्ट में ऊंचाई और सीने के माप समेत 9 बिंदुओं में छूट दी गयी थी।

नियम की इसी शिथिलता के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने माना कि कर्मचारियों का छूट देना आम जनता के साथ भेदभाव है। पूरे प्रदेश में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगायी है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई। दरअसल, राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किये गए थे। लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने से संबंधित पत्र लिखा था।

राज्य शासन ने कहा कि, 2007 में नियम बनाया गया है कि पुलिस कर्मियों के परिवार के लोगों को भर्ती में छूट का प्रावधान है। इस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति करते हुए कहा कि, नियम के तहत डीजीपी को अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो मनमाना छूट देंगे, यह वैधानिक है।

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