सूचित किया जाता है कि किसी भी पशु गाय कुत्ते को पत्थर से ना मारे नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ₹5000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा यह मुरारी रायपुर जिले के बिरगांव में नगर निगम की तरफ से की जा रही है लोगों को जागरूक करने के साथ चेतावनी भी गई है निगम कर्मी गाड़ी में बाकायदा स्पीकर लगाकर गए और कुत्तों को चोट न पहुंचने के लिए समझ रहे हैं प्रदेश में पशुओं को करने के कई मामले सामने आने के बाद निगम ने यह कदम उठाया है इससे पहले बिरगांव से ही दो बड़े के सामने आए थे
जिसमें पहले केस में रायपुर बिलासपुर हाईवे धनेली कण्हेरा में 28 अगस्त को एक ट्रक ने 7 मवेशियों को कुचल दिया था हादसे में छा गए और एक बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई थी इस पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराज की जताई थी इसके अलावा रायपुर के अल्लाह थाना इलाके में 27 फरवरी को एक शराबी ने एक कुत्ते की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था पुलिस ने इस मामले में कार्रवाईभी की थी आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति गए और कुत्ते को जानबूझकर नुकसान पहुंचता है तो उसे पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है इस अधिनियम में जानवर को पीटना लात मारना यातना देना अंग भंग करना हानिकारक पदार्थ देना आरोग्य पशु पर ज्यादा सवारी करना ज्यादा गाड़ी चलाना ज्यादा भार डालना भी इस दायरे में ही आता है अब देखना होगा कि नगर निगम की इस पहल के बाद छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के केसेस में कमी आती है या नहीं इन मामलों पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताये