CG High Court Ded Bed News Today 7 दिन और फिर जाएगी पांच हजार शिक्षकों की नौकरी
Chhatisgarh में विवादित सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर दायर अब मानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुक अपनाया है जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य शासन को फटकार लगाई है उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और नई चयन सूची जारी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा कैसे की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी दरअसल राज्य शासन ने नियमों को दरकिनार कर बेड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षकों की पद पर नियुक्ति देती है मामले में डीएलएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भारती को अवैध बताया है
कोर्ट ने आयोग के शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश दिया है इसके बाद भी राज्य शासन ने अब तक नियुक्ति निरस्त नहीं की है और डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गई है इसी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है शासन के रवैया के खिलाफ डीएलएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में न्यायालय की अवधारणा याचिका दायर की पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा था कि 21 दिनों के अंदर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर केवल बीएड अभ्यर्थियों की नई सूची तैयारकर कोर्ट में पेश की जाए हालांकि टेस्ट समय सीमा बीतने के बाद भी सूची जमा नहीं की गई है जिस पर मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई वकील नेता को खारिज करते हुए हाईकोर्ट से कहा कि केवल समय बर्बाद किया जा रहा है अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है
कोर्ट ने से गंभीरता से लेते हुए सरकार को अंतिम अवसर दिया है सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया की चरण सूचित तैयार करने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र भेजा गया है लेकिन मंडल ने अभी तक सूची नहीं भेजी है उसके साथ ही साथ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का भी उल्लेख किया गया इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को 7 दिन के भीतर B.Ed अभ्यर्थियों की नई सूची तैयार कर पेश करने का निर्देश दिया है तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अगले 7 दिनों में सरकार नई सूची जारी करती है या नहीं इस पूरे मामले को लेकर और इसके साथ ही हाई कोर्ट के द्वारा अपनाया गए रुक को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल allgk news को सब्सक्राइब & फॉलो करना ना भूले
B.ed अभ्यर्थियों को नौकरी से ना निकालकर जो आने वाले 19000 पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है उसमें से 2900 पदों पर d.l.ed अभ्यर्थियों को नियुक्ति de dena चाहिए इससे b.ed अभ्यर्थियों की नौकरी भी नहीं जाएगी और d.l.ed या d.ed अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति हो जाएगी ।
जों नियम है नियमों का पालन होना चाहिए, न्यायालय क़ो अवश्य देखना चाहिए की उनके आदेशों का कितना पालन हो रहा है
सरकार में बैठे अधिकारी आपने बनाये नियमों का पालन नही कर रहे है
जैसे सीनियर प्राचार्य क़ो ही विकास खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक के पद पर पदस्थ किये जाने का प्रावधान है किन्तु उसका पालन नही हो रहा है
संकूल समन्वयक क़ो तीन काल खंड अध्यापन उपरांत ही समन्वयक का कार्य करना है किन्तु प्रदेश के कोई भी समन्वयक अध्यापन कार्य छोड़ दीजिए विद्यालय में उपस्तिथि ही दर्ज नही कराते है